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साय कैबिनेट की बैठक 11 जुलाई को, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

by bholuchand news

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार 11 जुलाई 2025 को सवेरे 11.30 बजे से राज्य मंत्रिपरिषद (केबिनेट) की बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन ) में आयोजित होगी ।

इसके पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 30 जून को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाईं गई-

1. कृषक उन्नति योजना का विस्तार – धान की जगह अन्य फसलें भी होंगी लाभान्वित

सरकार ने कृषक उन्नति योजना में बदलाव कर इसका दायरा बढ़ा दिया है। अब यह योजना केवल धान उत्पादक किसानों तक सीमित नहीं रहेगी। खरीफ 2025 में यदि कोई पंजीकृत किसान धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का आदि की खेती करेगा, तो उसे भी आदान सहायता राशि मिलेगी। यह प्रावधान उन किसानों के लिए भी लागू होगा जिन्होंने खरीफ 2024 में समर्थन मूल्य पर धान बेचा था।

2. छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन

सरकारी कर्मचारियों की पेंशन भुगतान व्यवस्था को बेहतर और वित्तीय रूप से अधिक मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन और विनियमन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है।

3. छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की स्थापना

राज्य की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक स्थिरता देने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया जाएगा। इसके जरिए राजस्व में उतार-चढ़ाव और आर्थिक मंदी के समय में राज्य को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। इसके लिए भी विनियमन विधेयक 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

4. लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए नई नीति – छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक हब

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करना है। इससे न केवल निर्यात अधोसंरचना को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को वैश्विक बाजार में पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

ड्राई पोर्ट/इंलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।

भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे किसानों और व्यापारियों को कम लागत में सुविधा मिलेगी।

नौकरी के नए अवसर युवाओं के लिए खुलेंगे।

5. जन विश्वास विधेयक 2025 को मंजूरी – कानूनों के गैर-अपराधीकरण की पहल

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी है। इस कानून का उद्देश्य व्यवसाय और जीवन यापन को सरल बनाना है। इससे गैर-जरूरी कानूनी मुकदमों की संख्या और खर्च में कमी आएगी।

6. रिडेवलपमेंट योजना के अंतर्गत 7 परियोजनाओं को स्वीकृति

प्रदेश के जर्जर भवनों और अनुपयोगी सरकारी भूमि का पुनर्विकास किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने 7 रिडेवलपमेंट योजनाओं को स्वीकृति दी:

शांति नगर (रायपुर)

बीटीआई शंकर नगर (रायपुर)

कैलाश नगर (राजनांदगांव)

चांदनी चौक फेस-2 (जगदलपुर)

सिविल लाइन (कांकेर)

क्लब पारा (महासमुंद)

कटघोरा (कोरबा)

7. पदोन्नति नियमों में राहत – पंजीयन लिपिकों को फायदा

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अंतर्गत कार्यरत पंजीयन लिपिकों/रिकॉर्ड कीपरों को पदोन्नति का अवसर देने के लिए नियमों में ढील दी गई है। अब तृतीय श्रेणी कार्यपालिक/उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम 5 वर्षों की सेवा की शर्त को एक बार के लिए घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया है।

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