Passport Rules Changed: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों के नियमों में बदलाव किया है। अब 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए सरकारी या मान्यता प्राप्त अधिकारियों द्वारा जारी बर्थ सर्टिफिकेट ही जन्म तिथि का सही प्रमाण माना जाएगा। अगर यह दस्तावेज नहीं होगा, तो जन्म तिथि को सही नहीं माना जाएगा।
1980 के Passport Rules में बदलाव:
केंद्र सरकार ने इस सप्ताह 1980 के Passport नियमों में बदलाव करते हुए एक आधिकारिक नोट जारी किया था। अधिकारियों ने बताया कि जब ये संशोधन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होंगे, तब नए नियम लागू हो जाएंगे।
1 अक्टूबर 2023 के बाद से जन्में लोगों के लिए अनिवार्य :
नए नियमों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए जन्म तिथि प्रमाण के रूप में केवल जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र किसी जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम या किसी अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। वहीं, 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे लोग पुराने नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र जैसे वैकल्पिक दस्तावेज़ भी जमा कर सकते हैं।
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