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लोकतंत्र सेनानियों

छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र सेनानियों के लिए सम्मान योजना, हर महीने मिलेगी 25 हजार तक आर्थिक सहायता

by Desk 1

छत्तीसगढ़ सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में रहे लोकतंत्र सेनानियों के लिए नई सम्मान योजना लागू करने की तैयारी कर ली है। ‘छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम, 2026’ के तहत पात्र लोगों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि उनकी जेल में बिताई गई अवधि के आधार पर तय होगी, जो न्यूनतम 8 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 25 हजार रुपये तक होगी।

अवधि के आधार पर तय होगी सहायता राशि

सरकार द्वारा प्रस्तावित नियमों के अनुसार, जेल में बिताए गए समय के आधार पर सम्मान निधि को तीन हिस्सों में बांटा गया है।

1 माह से कम अवधि: 8,000 रुपये प्रति माह
1 माह से 5 माह तक: 15,000 रुपये प्रति माह
5 माह से अधिक अवधि: 25,000 रुपये प्रति माह

यदि किसी लोकतंत्र सेनानी का निधन हो जाता है, तो उनके पति या पत्नी को इस राशि का आधा हिस्सा जीवनभर मिलता रहेगा।

चिकित्सा सुविधा और अंतिम संस्कार में सहायता

सरकार ने इन सेनानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समान चिकित्सा सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, किसी सेनानी के निधन की स्थिति में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान प्रशासन की ओर से एक अधिकारी उपस्थित रहेगा और परिवार को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

पात्रता के लिए जरूरी शर्तें

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्हें आपातकाल के दौरान मीसा (MISA) या डीआईआर (DIR) कानून के तहत राजनीतिक या सामाजिक कारणों से हिरासत में लिया गया था। जिन लोगों का उस समय आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। पात्र व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया और चयन समिति

इच्छुक लाभार्थियों को अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जेल अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होगा। चयन प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें प्रभारी मंत्री, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और जेल अधीक्षक शामिल होंगे।

फर्जी जानकारी पर सख्त कार्रवाई

सरकार ने साफ किया है कि गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज देकर योजना का लाभ लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में दी गई पूरी राशि वापस वसूली जाएगी और जरूरत पड़ने पर लाभ भी निरस्त कर दिया जाएगा।

सुझाव देने का मौका

सरकार ने इस नियम के मसौदे पर आम जनता से सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं। नागरिक 30 दिनों के भीतर सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय (महानदी भवन) को अपने सुझाव भेज सकते हैं, ताकि योजना को और बेहतर बनाया जा सके।

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