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रजिस्ट्री पर मिलेगा 50% तक शुल्क में छूट

महिलाओं के नाम जमीन-घर खरीदना हुआ सस्ता: रजिस्ट्री पर मिलेगा 50% तक शुल्क में छूट

by Mulchand Kashyap

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाली संपत्ति रजिस्ट्री में पंजीयन शुल्क आधा करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद अब महिलाओं को जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराने पर पहले की तुलना में काफी कम शुल्क देना होगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसे मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही नया नियम लागू हो गया है।

महिलाओं को मिलेगा सीधा फायदा

अब तक संपत्ति रजिस्ट्री के दौरान बाजार मूल्य के आधार पर 4 प्रतिशत पंजीयन शुल्क लिया जाता था। लेकिन नए प्रावधान के लागू होने के बाद महिलाओं के नाम पर होने वाली रजिस्ट्री में केवल 2 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। यानी महिलाओं को सीधे तौर पर 50 प्रतिशत तक की राहत मिलेगी।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की कोशिश

राज्य सरकार ने इस निर्णय को महिला सशक्तिकरण से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया है। सरकार का कहना है कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति होने से समाज में उनकी स्थिति मजबूत होती है और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ती है। पंजीयन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024-25 में महिलाओं के नाम पर 82 हजार 755 संपत्ति दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था। अब शुल्क कम होने के बाद इस संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है।

सरकार को होगा राजस्व का नुकसान

इस फैसले से राज्य सरकार को राजस्व में कमी का सामना करना पड़ सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पंजीयन शुल्क में कटौती के कारण सरकार को करीब 200 करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है।

मध्यम वर्ग और ग्रामीण महिलाओं को राहत

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मिलेगा। अब परिवार महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए अधिक प्रोत्साहित होंगे।

महिलाओं के नाम संपत्ति बढ़ाने की कोशिश

सरकार लंबे समय से महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीयन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही थी। अब शुल्क में कटौती के बाद राज्य में महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने का चलन तेजी से बढ़ सकता है।

 

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