रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने बुजुर्ग पेंशनरों को राहत देते हुए एक सराहनीय निर्णय लिया है। अब प्रदेश में जो भी पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर 80 वर्ष या उससे अधिक की उम्र पूरी करेगा, उसे सरकार की ओर से अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी।
यह अतिरिक्त पेंशन मूल पेंशन का 20 प्रतिशत होगी और यह उसी महीने की पहली तारीख से लागू मानी जाएगी, जिसमें पेंशनर की उम्र 80 साल पूरी होती है।
कैसे तय होगी पात्रता?
इस योजना के तहत: मान लीजिए किसी पेंशनर का जन्म 15 जनवरी 1943 को हुआ है, तो उन्हें 1 जनवरी 2023 से अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा।
इसी तरह, यदि किसी की जन्मतिथि 1 जनवरी 1943 है, तो उन्हें भी उसी तारीख से यह लाभ मिलेगा।
यह नियम सभी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों पर समान रूप से लागू होगा, जिन्होंने निर्धारित उम्र पूरी कर ली है।
बैंकों और पेंशन वितरण अधिकारियों को निर्देश
सरकार ने सभी बैंकों और पेंशन वितरण से जुड़े अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का पालन करें और जिन पेंशनरों की उम्र 80 साल हो चुकी है, उन्हें समय पर अतिरिक्त राशि का भुगतान करें।