रायपुर | Bholuchand News | 14 जून 2026
छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के जीवन में आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिख रही है। यह योजना उन परिवारों के लिए राहत का माध्यम बनी है, जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है और जिनकी आजीविका पूरी तरह कृषि मजदूरी पर निर्भर है।
योजना के तहत पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य मजदूर परिवारों की वार्षिक आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
अनिश्चित आय से आर्थिक सुरक्षा की ओर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि मजदूरों की आय मौसम और खेती के कार्यों पर निर्भर रहती है। फसल सीजन खत्म होने या काम की कमी के समय इन परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना की शुरुआत की।
यह योजना मजदूर परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें साहूकारों और कर्ज के जाल से बचाने का कार्य कर रही है।
2026 में लगभग 5 लाख हितग्राहियों को लाभ सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में योजना के तहत 5 लाख 62 हजार 112 हितग्राहियों को कुल 562.11 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई थी।
वहीं वर्ष 2026 में 4 लाख 95 हजार 965 हितग्राहियों को 495.96 करोड़ रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इनमें विशेष रूप से 22 हजार 28 बैगा-गुनिया परिवार भी शामिल हैं।
हितग्राहियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्यभर में भौतिक सत्यापन एवं ई-केवाईसी का कार्य भी तेज गति से किया जा रहा है।
क्या है योजना की पात्रता?
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी—
ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
परिवार के नाम पर कोई कृषि भूमि दर्ज नहीं होनी चाहिए।
कृषि मजदूरी ही आजीविका का प्रमुख स्रोत होना चाहिए।
पात्र हितग्राही का बैंक खाता डीबीटी सक्षम होना आवश्यक है।
कैसे करें आवेदन?
योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन
ग्राम पंचायत कार्यालय
जनपद पंचायत
विकासखंड (ब्लॉक) कार्यालय
से आवेदन पत्र प्राप्त कर जमा किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन
योजना के आधिकारिक पोर्टल
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
बैंक पासबुक की प्रति
मोबाइल नंबर
ग्राम पंचायत द्वारा जारी निवास एवं मजदूर प्रमाण पत्र
पटवारी द्वारा जारी भूमिहीन प्रमाण पत्र
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। योजना के माध्यम से हजारों परिवारों को आर्थिक स्थिरता, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया आधार मिला है।

