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छत्तीसगढ़ में ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ नियम लागू: अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल

by Desk 1

दुर्ग:  छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे सड़क हादसों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर दोपहिया वाहन चालकों की मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हो रही हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए दुर्ग जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर कड़ा कदम उठाया है।

जिलाधीश अभिजीत सिंह ने एक आदेश जारी कर साफ कहा है कि अब बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जिले के सभी पेट्रोल पंपों को यह निर्देश दिया गया है कि वे “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” नियम का कड़ाई से पालन करें और इसके लिए बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।

हालांकि, कुछ खास परिस्थितियों में छूट दी गई है। मेडिकल इमरजेंसी में या धार्मिक कारणों से पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को इस नियम से राहत मिलेगी।

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