रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रस्तुत निजी विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक को सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस विधेयक के तहत रायपुर के अटारी क्षेत्र में एक नया निजी विश्वविद्यालय स्थापित होगा, जो राजधानी का नौवां निजी विश्वविद्यालय होगा।
भू-राजस्व संहिता में बड़ा बदलाव: रोक लगेगी छोटे भूखंडों के बटवारे पर
सदन में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 को भी पारित किया गया, जिसमें सात प्रमुख संशोधन किए गए हैं। अब 5 एकड़ से कम भूमि का न तो बटांकन (बंटवारा) किया जा सकेगा और न ही उसका गैर-कृषि उपयोग संभव होगा। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाना और कृषि भूमि का संरक्षण करना है।
रजिस्ट्री और जमीन रिकॉर्ड होंगे और पारदर्शी
विधेयक में ऑटोमेटेड नामांतरण और जियो-मैपिंग जैसे तकनीकी प्रावधान जोड़े गए हैं, जो जमीन की खरीद-बिक्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज़ बनाएंगे।
शहरी पट्टा अधिकार अधिनियम में संशोधन: सहायता राशि बढ़ी
इसके साथ ही, शहरी पट्टा अधिकार अधिनियम संशोधन विधेयक भी पारित किया गया। अब पात्र लोगों को ₹2.5 लाख की बजाय ₹3 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे शहरी गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी।