रायपुर। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना लागू की गई है। इसके तहत हितग्राहियों को अपने मकान को 18 माह के अंदर पूरा बनाना होगा। यदि मकान सरकार द्वारा तय ‘पूर्ण आवास’ की परिभाषा के अनुरूप होगा तो हितग्राही को 32,850 रुपये की सम्मान राशि मिलेगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए कोई भी अलग से दौड़-धूप नहीं करनी पड़ेगी।
192 नगरीय निकायों में लागू:
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना की घोषणा की गई थी। योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के सभी नगर निगमों, पालिकाओं और नगर पंचायतों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह योजना पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के बीएलसी घटक के तहत 192 नगरीय निकायों में लागू होगी।
भवन की जियो टैगिंग भी अनिवार्य:
इस योजना का उद्देश्य हितग्राहियों को 18 माह में मकान बनाने और उसमें गृह प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। इस दौरान भवन की जियो टैगिंग भी अनिवार्य होगी।
मुख्य द्वार पर योजना का मोनो-लोगो लगाना भी जरूरी:
सरकार ने ‘पूर्ण आवास’ की परिभाषा भी तय की है, जिसके तहत नवनिर्मित मकान का कारपेट क्षेत्रफल 30 से 45 वर्गमीटर होना चाहिए, जिसमें कम से कम दो कमरे, रसोई, और बाथरूम होना आवश्यक है। साथ ही, सभी आंतरिक और बाह्य निर्माण कार्य जैसे प्लास्टर, फ्लोरिंग, विद्युतीकरण, जल व्यवस्था, दरवाजे-खिड़कियां आदि पूरे होने चाहिए। मकान के मुख्य द्वार पर योजना का मोनो-लोगो लगाना भी जरूरी है।