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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों की बेटियों को भी मिलेगा पारिवारिक पेंशन

by bholuchand news

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियां भी पारिवारिक पेंशन पाने की पात्र होंगी, बशर्ते वे तय शर्तों को पूरा करती हों। यह जानकारी बुधवार को लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी।

पेंशन का नियम क्या कहता है?

सरकार द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 और 26 अक्टूबर 2022 की अधिसूचना के मुताबिक, अगर दिवंगत कर्मचारी या पेंशनभोगी की पत्नी, पति या बेटा पेंशन पाने के योग्य नहीं हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो पेंशन बेटी को दी जाएगी।

कितनी अवधि तक मिलेगी पेंशन?

मंत्री ने बताया कि यह पेंशन तब तक मिलती रहेगी जब तक बेटी की शादी या पुनर्विवाह नहीं हो जाता या वह अपनी आय अर्जित करना शुरू नहीं कर देती। इसके साथ ही यह शर्त भी होगी कि बेटी अपने माता-पिता के जीवित रहते उन पर आश्रित रही हो।

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